भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है जिनका विवरण निम्नलिखित है-पहली अनुसूची:-
- इसमें भारत के 29 राज्यों व 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है।
दूसरी अनुसूची:-
- इसमें भारत के प्रमुख पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन आदि का वर्णन है।
तीसरी अनुसूची:-
- इसमें संसद के सदस्यों व संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य विधान मंडल के सदस्यों तथा मंत्रियों एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है।
- ज्ञात हो कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है।
चौथी अनुसूची:-
- इसमें भारत के सभी 29 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ( दिल्ली एवं पांडिचेरी ) के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
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पांचवी अनुसूची:-
- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबन्ध है।
छठी अनुसूची:-
- इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है।
सातवीं अनुसूची:-
- इस अनुसूची में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है।
- इसके अंतर्गत 3 सूचियां है -
- संघ सूची - संघ सूची में कुल 97 विषयों ( वर्तमान में 100 )
- राज्य सूची - 66 विषयों ( वर्तमान में 61 )
- समवर्ती सूची - 47 विषयों ( वर्तमान में 52 ) का उल्लेख है।
आठवीं अनुसूची:-
- मूलरूप से ऐसे अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी एवं वर्तमान में इसके अंतर्गत 22 भाषाएं है।
- 21 वां संविधान संशोधन, 1967 में संधि को
- 71 वां संविधान संशोधन, 1992 में कोकणी, नेपाली एवं मणिपुरी
- 92 वां संविधान संशोधन, 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को शामिल किया गया है -
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आठवीं अनुसूची की भाषाएँ:-
1.असमिया 2.बंगाली 3.गुजराती 4.हिंदी5.कन्नड 6.कश्मीरी 7.मलयालम 8.मराठी
9.ओड़िया 10.पंजाबी 11.संस्कृत 12.तमिल
13.तेलुगू 14.उर्दू
ये 14 भाषाएँ मूल संविधान में थी।
15.सिंधी 16.कोकणी 17.मणिपुरी 18.नेपाली
19.बोडो 20.डोगरी 21.संथाली 22.मैथिली
- ज्ञात रहे आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है लेकिन अंग्रेजी को मिजोरम में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
नौवीं अनुसूची - अवशिष्ट विषय:-
- इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।
- इसमें वर्तमान में 284 अधिनियम है।
- इससे अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई।
- 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 के पश्चात रखे गए विषयों को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ले लिया है। अतः 24 अप्रैल 1973 के पश्चात रखे गए विषयों की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जा सकती है।
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दसवीं अनुसूची:-
- इस अनुसूची में दल बदल में संबंधित नियमों का वर्णन है। इसे 52 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 1985 द्वारा जोड़ा गया है।
ग्यारहवीं अनुसूची:-
- इसे 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायतों को शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
बारहवीं अनुसूची:-
- इस अनुसूची को 74 वें संविधान संशोधन, 1992 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन है। इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।
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